प्रत्याशियों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ
गभाना थाना में एसडीएम व सीओ ने प्रत्याशियों के साथ की बैठक
गभाना। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए शुक्रवार को एसडीएम केबी सिंह व सीओ सुमन कनौजिया ने नगर पंचायत अध्यक्ष व वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे दलीय प्रत्याशी हो या फिर निर्दलीय, यदि किसी ने भी आचार संहिता का उल्लंघन किया तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग ने खर्चा निर्धारित किया है। उसका प्रतिदिन रजिस्टर में व्यय रखना होगा। कोई भी प्रत्याशी सरकारी भवनों, स्कूल, मंदिर, मस्जिद व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर न लगाए। यदि किसी निजी भवन पर पोस्टर बैनर लगाए जाएं तो उससे पूर्व संबंधित भवन स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमति पत्र के साथ संलग्न किया जाए। कोई भी नुक्कड़ सभा, रैली व अन्य कोई भी कार्यक्रम के लिए अनुमति जरूरी है। किसी भी प्रत्याशी को डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी, केवल लाउडस्पीकर रात्रि में दस बजे बाद लाउडस्पीकर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, पकड़े जाने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीओ ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक द्वारा वोटरों को शराब, मिठाई या अन्य कोई प्रलोभन देने की शिकायत पाई जाती है तो संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कठाेर कार्रवाई की जाएगी। सभी चुनाव आयोग की दी हुई गाइड लाइन का पालन करना सुनिश्चित करें। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए प्रत्याशियों से सुझाव व समस्याओं की जानकारी की। इस मौके पर तहसीलदार उदयवीर सिंह, इंस्पेक्टर राम कुंवर सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम मुकेंद्र कुमार समेत प्रत्याशी मौजूद रहे।
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