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अब 7 अक्टूबर तक बैंकों में बदल सकेंगे 2000 के नोट

- RBI ने बढ़ाई एक हफ्ते की समय सीमा

न्यूज डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI)ने 2000 रुपये के नोट बैंक में जमा करने या बदलने की समय सीमा को 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। RBI ने शनिवार को सर्कुलर जारी करके कहा, ‘विड्रॉल प्रोसेस का तय समय खत्म होने के बाद, रिव्यू के आधार पर 2000 रुपए के नोट को जमा और बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।’

इसी वर्ष 19 मई को RBI की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था। जिसमें 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा करने या बदलने का निर्देश जारी किया गया था। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 19 मई 2023 तक 2000 के नोट कुल 3.56 लाख करोड़ रुपये प्रचलन में थे। इसमें से 29 सितंबर तक 3.42 लाख करोड़ रुपये कीमत के नोट वापस आ चुके हैं, जबकि 0.14 करोड़ कीमत के नोट अभी भी बाजार में हैं। 7 अक्टूबर के बाद 2000 के नोट की कीमत शून्य हो जाएगी। बता दें कि 2016 के नवबंर में नोटबंदी के दौरान दो हजार का नोट जारी किया गया था। अब आठ साल बाद दो हजार का नोट चलन से बाहर होने के लिए जा रहा है।

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