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वोटर कार्ड नहीं, तो इन दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान

फोटो वाली 12 आईडी मतदान करने के लिए हैं मान्य, मतदाता सूची में नाम होना जरूरी

अलीगढ़। लोकसभा चुनाव में मतदाता अपना वोटर कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं। अगर उनके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो वह इसके अलावा 12 तरह की दूसरी आईडी का इस्तेमाल करके भी अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन उनका मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद प्रशासन ने फोटो वाली 12 आईडी को भी वोट डालने के लिए मान्य किया है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से इनकी सूची भी जारी की गई है, जिससे कि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो और वह लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बन सकें।

फोटो वाले यह पहचान-पत्र हैं मान्य

-आधार कार्ड

-मनरेगा जॉब कार्ड

-बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक

-श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

-ड्राइविंग लाइसेंस

-पैन कार्ड

-एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड

-भारतीय पासपोर्ट

-फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

-केन्द्र व राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

-सांसदों, विधायकों, विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गए सरकारी पहचान पत्र

-यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड

हर मतदाता से वोट डालने की अपील

जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम विशाख जी ने हर मतदाता से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने लोगों को जागरुक करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। देश का नागरिक होने के नाते सभी देशवासियों का यह कर्तव्य और अधिकार है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश की सरकार चुनने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इसलिए सभी मतदाता अपने घरों से निकलें और वोट जरूर करें। इसके साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करके वोट डालने के लिए सेंटर पर भेजे। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कराना प्रशासन का लक्ष्य है। इसके लिए चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 12 तरह के पहचान पत्रों को वोट डालने के लिए मान्य किया गया है। वोट डालने के लिए मतदाता इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह की परेशानी हो तो वह तत्काल मौके पर मौजूद चुनाव अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

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