हादसे में आरोपी बस चालक को एक साल का कारावास, 15 सौ रुपये का लगा अर्थदंड
गभाना। कस्बा गभाना में दस वर्ष पूर्व जीटी रोड पर हुए सड़क हादसे से जुड़े एक मामले में शनिवार को ग्राम न्यायालय गभाना के न्यायाधीश प्रशांत मोर्य की अदालत ने आरोपी रोडवेज बस चालक को एक साल के कारावास व 1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी विजेंद्र सिंह के अनुसार वर्ष 2014 में हुए सड़क हादसे से जुड़े एक मामले में कौशांबी डिपो बस के आरोपी चालक हुबे सिंह निवासी अगराना, सिकंद्राराऊ, हाथरस को दोषी ठहराया गया है। दोनों पक्षों के ब्यान व गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी हुबे सिंह को दोषी मानते हुए धारा 279, के तहत छह माह के साधारण कारावास व पांच सौ रुपये का अर्थदंड, जबकि धारा 427 में छह माह का सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड निर्धारित किया है। धारा 338 में एक साल का साधारण कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।