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वाहनों में प्रेशर हॉर्न या हूटर बजाया तो खैर नहीं, हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन मोड में प्रशासन

अलीगढ़। शहर की सड़कों पर मॉडिफाइड साइलेंसर के जरिए धमाके करने वाले और प्रेशर हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को विशेष अभियान चलाया। इस दौरान न केवल वाहनों के चालान किए गए, बल्कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले चालकों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए।

तीन बाइक सीज, दो ट्रकों पर भी गिरी गाज

एआरटीओ (प्रवर्तन) प्रवेश कुमार के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई में तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगी तीन मोटरसाइकिलों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। इसके अलावा, चार अन्य दोपहिया वाहनों के चालान किए गए। टीम ने दो भारी ट्रकों को भी पकड़ा, जिनमें वर्जित प्रेशर हॉर्न लगे हुए थे। सख्त संदेश देते हुए विभाग ने तीन वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं।

दुकानदारों पर एक लाख का जुर्माना और जेल संभव

संभागीय परिवहन अधिकारी (आरईटीओ) दीपक कुमार शाह ने दोटूक चेतावनी दी है कि अब कार्रवाई केवल सड़क पर ही नहीं, बल्कि उन वर्कशॉप और गैराजों पर भी होगी जहां ये अवैध उपकरण बेचे या लगाए जाते हैं। आरटीओ ने बताया कि जांच के दौरान यदि किसी गैराज में प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर का भंडारण मिला, तो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 182ए(3) के तहत प्रति उपकरण एक लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।

आरसी होगी निलंबित, 3 महीने तक नहीं चला पाएंगे वाहन

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शोर फैलाने वाले वाहनों की आरसी (रजिस्ट्रेशन कार्ड) निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोषी पाए जाने पर चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित होगा और गंभीर मामलों में कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। एआरटीओ प्रवेश कुमार ने गैराज संचालकों और वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे ध्वनि प्रदूषण रोकने में सहयोग करें, अन्यथा कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

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