अब 30 जून तक कर सकेंगे पैन कार्ड को आधार से लिंक, सरकार ने बढ़ाई तारीख
सरकार ने अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर किया 30 जून
रॉयल स्टार न्यूज डेस्क। यदि किसी कारणवश आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो सका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023कर दिया है।
अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना एक महत्वपूर्ण काम है। जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिक को पूरा करने की आवश्यकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के जरिए पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लोग जून के आखिर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकता है। इस दौरान लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नही करना पड़ेगा। पड़ेगा। 31 मार्च 2022 से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कोई शुल्क नहीं था, उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक 500 रुपये शुल्क था। जबकि 31 मार्च 2023 तक फाइन देकर 1000 रुपये में आधार पैन को लिंक किया जा सकता था। वित्त मंत्रालय ने यह तारीख बढ़ाकर 30जून 2023 कर दी है। यदि फिर भी आप ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
ऐसे चैक करें अपने पैन व आधार लिंक का स्टेटस
आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं इसे जानने को के लिए आपको कुछ आसान से स्टेप्स को अपनाना होगा।
1- सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आयकर ई- फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ वैब साइट खोलनी होगी
2- होम पेज पर वायीं तरफ क्विक लिंक्स में आधार स्टेटस के विकल्प को खोलें
3- लिंक आधार स्टेटस विकल्प को चुनने के बाद पैन कार्ड और आधार नंबर डालें, जिसके बाद एक पॉप-अप संदेश आएगा।
4- यदि आपका पैन और आधार लिंक होगा तो संदेश आएगा आपका पैन पहले से ही आधार से जुड़ा हुआ है, अगर नहीं हो तो लिंक नहीं है का संदेश दिखाई देगा।
घर बैठे ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
1- अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।
2- होम पेज पर वायीं तरफ क्विक लिंक्स में लिंक आधार के विकल्प को खोलें।
3- इसके बाद आपको पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
4- नेक्स्ट स्टेप पर वैलिडेट के विकल्प का चुनें।
5- अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ तो इस स्थिति में आपको Continue To Pay Through E-Pay Tax के विकल्प का चयन करें।
6- इसके बाद आपको अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
7- नेक्स्ट स्टेप पर आपके मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।
8- ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आपको e-Pay Tax पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा।
9- यहां आपको इनकम टैक्स में प्रोसीड के विकल्प का चयन करना होगा।
10- नेक्स्ट स्टेप पर आपको असेसमेंट ईयर में 2023-24 का चुनाव करना है और Type Of Payment में Other Receipt (500) को सेलेक्ट करके 1000 रुपये का भुगतान करना होगा।
पमेंट करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।