मतदान दिवस पर 11 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश
अलीगढ़। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय के लिए दूसरे चरण में जनपद में 11 मई को होने वाले मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के महापौर, पार्षदों और नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन के लिए लोकहित में यह छूट प्रदान की गई है कि यदि मतदान के वास्तविक दिन 11 मई को उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्यक अधिष्ठान स्थित है, ऐसी दुकान या वाणिज्यक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है, तो मतदान के वास्तविक दिन को बंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

