अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को आजीवन कारवास
-उमेशपाल अपहरण केस में 17 साल बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला
– अतीक के भाई अशरफ समेत सात लोगों को दिया निर्दोष करार
रॉयल स्टार न्यूज डेस्क। उमेशपाल अपहरण मामले में मंगलवार प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही जुर्माना लगाया है। वहीं मामले में अशरफ समेत सात लोगों को कोर्ट से मुक्त कर दिया है।
प्रयागराज की जिला न्यायालय की एमपी-एमएलए विशेष न्यायधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उमेशपाल अपहरण के मामले में 17 साल बाद माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी दिनेश पासी व शौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। तीनों ही आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि उमेशपाल के परिवार को देनी होगी। कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ समेत बाकी के सात लोगों को निर्दोष करार दिया है।
यह था मामला
बीएसपी विधायक राजू पाल हत्या के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल ने पांच जुलाई 2007 को अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ समेत पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और अशरफ ने उमेश पाल का अपहरण कराया था। उमेशपाल से मारपीट करते हुए परिवार को जान से मारने की धमकी देते हए जबरन कोर्ट में हलफनामा दखिल कराया गया। पुलिस की विवेचना में अन्य छह लोगों के नाम और प्रकाश में आए थे। पुलिस ने कोर्ट में अतीक और अशरफ समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। वर्ष 2009 से मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। इस मामले में एक आरोपी अंसार बाबा नाम के व्यक्ति की पूर्व में ही मौत हो चुकी है।