चंडौस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करने के एसएसपी को कोर्ट ने दिए आदेश
- कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने व हाजिर ने होने पर दिया आदेश
अलीगढ़। चंडौस के इंस्पेक्टर सीताराम सरोज को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-12 की न्यायालय ने गिरफ्तार कर हाजिर करने के निर्देश एसएसपी को दिए हैं। इंस्पेक्टर हाईकोर्ट के आदेश पर हत्या के मामले में चल रही सुनवाई में नोटिस और गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी लंबे समय से कोर्ट गैर हाजिर चल रहे थे। जिस पर एडीजे-12 सिद्धार्थ सिंह ने उनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश एसएसपी को दिए हैं। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है, तो इसके एवज में एसएसपी को न्यायालय में अपना शपथ पत्र जमा कराना होगा।
2022 में हुई हत्या के मामले में होनी है गवाही
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमेंद्र जैन ने बताया कि विजयगढ़ में 2022 में एक मर्डर हुआ था। जिसमें एक की मौत हो गई थी और एक दिव्यांग को भी गोली लगी थी। मामले में एक आरोपी जेल में है। चंडौस इंस्पेक्टर इस मामले के विवेचक हैं।
हाईकोर्ट के आदेश पर हर दिन इस मामले की सुनवाई की जा रही है और सभी गवाहों की पेशी और गवाही हो चुकी है। सिर्फ चंडौस इंस्पेक्टर सीताराज सरोज की पेशी और उनकी गवाही होनी शेष है। लेकिन उनके हाजिर न होने से मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा रहा है। जिसके चलते कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।
इंस्पेक्टर को 31 अक्टूबर को सुबह कोर्ट में करना है पेश
एडीजे ने एसएसपी को निर्देश जारी किए हैं कि चंडौस थाना प्रभारी सीताराज सरोज, जो कि विजयगढ़ में हुए मर्डर और जानलेवा हमले के मामले में विवेचक हैं। उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही उन्हें 31 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में पेश किया जाए। यदि कारण वश अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश नहीं करती है तो इसके लिए एसएसपी को न्यायालय में शपथ पत्र पेश चंडौस इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी न होने का कारण स्पष्ट करना होगा।