प्रशासन चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने में जुटा, उल्लंघन पड़ेगा भारी
गभाना। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इसी क्रम में शनिवार को जिले की तहसील गभाना में आरओ एवं एसडीएम केबी सिंह ने नगर पंचायत गभाना, चंडौस, पिसावा एवं बरौली के संभावित नगर पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यों के प्रत्याशियों संग तहसील सभागार में बैठक की। उन्होंने साफ किया कि चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन केिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में यदि किसी भी प्रत्याशी ने चुनाव आयोग द्वारा तय की गई आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का प्रयास किया तो निर्वाचन पर रोक लगाने के साथ ही उसे चुनाव में अयोग्य घोषित कर ने के साथ ही उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता का पूरी ईमानदारी के साथ पालन कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए मापदंडों एवं नियमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नामांकन के साथ ही प्रत्याशियों केे ऊपर आचार संहिता लागू हो जाएगी।
बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे प्रचार
एसडीएम केबी सिंह ने बताया कि बिना किसी अनुमति के किसी भी प्रत्याशी का कोई भी कार्यालय नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा प्रत्याशी बिना अनुमति कोई भी चुनाव प्रचार एवं वाहन का संचालन नहीं कर सकेंगे। चुनाव प्रचार एवं वाहन संचालन के लिए पहले ही से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय कर दी है। इससे अधिक खर्च करने पर उनकी दावेदारी निरस्त की दी जाएगी। किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार, नुक्कड़ सभा, जुलूस एवं रैली के लिए अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल से होने वाले नामाकंन के दौरान प्रत्याशी व प्रस्तावक के अलावा किसी अन्य को नामांकन कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
तहसील से 200 मीटर पहले राेके जाएंगे वाहन
एसडीएम केबी सिंह ने बताया कि तहसील परिसर से दौ मीटर दूर तक सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। प्रशासन की ओर से बनाई गई पार्किंग में ही अपने वाहनों को खड़ा कर सकेंगे। सीओ सुमन कनौजिया ने कहा कि सभी आचार संहिता का पूर्णत: से पालन करना अन्यथा संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार उदयवीर सिंह, ईओ दीपक कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर राम कुंवर सिंह समेत तमाम संभावित प्रत्याशी मौजूद रहे।
नामांकन तैयारियों का लिया जायजा, दिए निर्देश
एसडीएम केबी सिंह व सीओ सुमन कनौजिया ने बताया कि तहसील परिसर में गभाना, बरौली, चंडौस एवं पिसावा नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यों के लिए अलग-अलग कक्षों में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 17 से लेकर 24 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 25 अप्रैल को नाम वापसी, 27 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच-पड़ताल, 28 अप्रैल को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। 11 मई को मतदान एवं 13 मई को गभाना अनाज मंडी परिसर में मतगणना करायी जाएगी। इस दौरान एसडीएम एवं सीओ ने नामांकन से जुृड़ी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नामांकन कक्षों का निरीक्षण कर नामांकन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बैरीकेटिंग, प्रकाश, वाहन पार्किंग, सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि नगर पंचायत गभाना अध्यक्ष पद के नामाकंन एसडीएम कोर्ट में, चंडौस के तहसीलदार कोर्ट में, बरौली के एसडीएम न्यायिक कोर्ट एवं पिसावा के नायब तहसीलदार कोर्ट में जमा होंगे। जबकि गभाना एवं पिसावा के वार्ड सदस्य पद के लिए तहसील सभागार के प्रथम तल पर एवं बरौली एवं चंडौस के सभागार द्वितीय तल पर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी नामाकंन पत्र संबंधित नगर पंचायत कार्यालय अथवा तहसील परिसर से क्रय कर सकते हैं।