हड़ताल खत्म! हिट एंड रन कानून फिलहाल नहीं होगा लागू.. सरकार
न्यूज डेस्क। हिट एंड रन को लेकर संशोधित कानून के खिलाफ ट्रक, बस और टैंकर ऑपरेटराें ने सोमवार से तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी थी। दूसरे दिन मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर हड़ताल खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया है। बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सरकार की तरफ से संगठन को अाश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कानून लागू नहीं किया जाएगा। जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वाहन चालकों से अपने-अपने काम पर लौटने की अपील की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी देशभर के सभी ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया है।![]()
दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) के अंतर्गत हिट-एंड-रन केस (Hit And Run) के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है। देशभर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्काजाम कर कानूनों का लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक हुई। यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने बताया कि 106 (2) जिसमें 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वह कानून लागू नहीं होने देंगे। सभी संगठन की चिंता लेकर हम भारत सरकार के पास पहुंचे। नए कानून की जो मंशा है 10 साल की सजा और जुर्माना, अभी लागू नहीं है। हम सभी ड्राइवरों को आश्वासन दिलाते हैं कि आगे यह कानून लागू नहीं होने देंग। हमने अपील की है कि हड़ताल वापस हो। सभी ड्राइवर अपने वाहनों पर वापस लौटें।
क्या है हिट एंड रन संशोधित कानून?
वर्तमान में हादसा होने की स्थिति में चालक की थाने से जमानत हो जाती है और अधिकतम दो साल की सजा होती है, जबकि संशोधित कानून में हादसे के बाद वाहन चालक यदि पुलिस को सूचना नहीं देता है और भाग जाता है ताे उसको अधिकतम 10 साल की सजा और सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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