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आदर्श आचार संहिता का प्रत्याशियों को पढ़ाया पाठ

इगलास, वेसवां चंडौस व पिसावा में अधिकारियों ने बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

अलीगढ़। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को होने वाले मतदान को नामांकन प्रक्रिया व चुनाव चिन्ह आवंटित की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है।पुलिस-प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की तैयारियों में जुट गया है। इस दौरान शनिवार को इगलास, चंडौस, पिसावा समेत विभिन्न नगर पंचायतों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रत्याशियों के सथ बैठक करते हुए उन्हें आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए कढाई से पालन कराने के निर्देश दिए।इगलास। नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर पंचायत इगलास व बेसवा में चुनाव लड़ रहे अध्यक्ष व सभासद पद के प्रत्याशियों के साथ एसडीएम महिमा, सीओ राजीव द्विवेदी, तहसीलदार गजेन्द्रपाल सिंह व प्रभारी निरीक्षक प्रवीन कुमार सिंह ने बैठक की। एसडीएम महिमा ने कहा कि सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का एवं चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाईड लाइन का अक्षरशः पालन करेंगे। बिना अनुमति के चलने वाले प्रचार वाहनों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही लाउडस्पीकर वाले प्रचार वाहन नियमों से परे तेज ध्वनि से प्रचार करते मिलें तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वोटरों को लुभावने के लिए यदि किसी प्रत्याशी ने शराब, पैसा, मिठाई बांटने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं है। सीओ राजीव द्विवेदी ने कहा कि इस बार निकाय चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए शराब बांटना प्रत्याशियों को महंगा पड़ सकता है। पुलिस द्वारा मुखबिरों का जाल फैला दिया गया यदि किसी प्रत्याशी की शराब बांटने की सूचना मिली तो वह सलाखों के पीछे होगा। तहसीलदार गजेन्द्रपाल सिंह ने कहा कि क्षेत्र में एसएसटी व एफएसटी की टीम सक्रिय है चुनाव आयोग द्वारा जारी की गयी राशि पर ही प्रत्याशी खर्च करें। किसी प्रत्याशी द्वारा यदि कैंप लगाकर भंडारा लगाया तो नियमानुसार मुकदमा लिखा जाएगा। सभी प्रत्याशी अनुमति लेकर बैनर, पोस्टर आदि छपवा सकते हैं। कोतवाल प्रवीन कुमार सिंह ने प्रत्याशियों से स्पष्ट रूप से बताया कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया में यदि कोई भी व्यक्ति खलल डालने का प्रयास करेगा तो उसे बक्शा नहीं जाएगा।चंडौस थाना में एसडीएम गभाना केबी सिंह व सीओ सुमन कनौजिया ने नगर पंचायत अध्यक्ष व वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशियों के साथ बैठक करते उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी जनसभा, नुक्कड़ सभा, रैली आयोजित नहीं होने दी जाएगी। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को प्रचार के लिए केवल दो गाड़ियों की ही अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर नहीं लगाया जाएगा, किसी निजी भवन पर यदि बैनर पोस्टर लगाना होगा तो उसके लिए भवन स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के साथ प्रशासन से अनुमति लेना अनियवार्य होगा। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को केवल दो गाड़ियों की अनुमति दी जाएगी। रात्रि में दस बजे के बाद चुनावी रैली व लाउडस्पीकर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी की जिम्मेदारी है कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग दें। सीओ सुमन कनौजिया ने कहा कि कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक द्वारा शराब, मिठाई बांटने अथवा मतदाताओं को कोई भी प्रलोभन देने की शिकायत पाई जाती है तो संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें। बिना भेदभाव के निष्पक्षता तथा शांतिपूर्ण चुनाव कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। चुनाव के दौरान शांंति व्यवस्था में खलल डालने के साथ सख्ती ने निपटा जाएगा। वहीं पिसावा थाना पर एसडीएम गभाना व सीओ खैर राकेश कुमार सिसौदिया ने नगर पंचायत के अध्यक्ष व वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श आचार संहिता कढ़ाई से पालन करने की हिदायत दी।

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