प्रिंटिंग प्रेस संचालक चुनाव आयोग के निर्देशों का करें पालन- डीएम
अलीगढ़। जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बुधवार को जिला के समस्त समस्त प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों को निर्देशित किया है कि वे चुनाव आयोग द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए जारी की गई आदर्श चुनाव आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों का निर्वाचन द्वितीय चरण में निर्धारित करते हुए कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इसके बाद से आचार संहिता प्रभावी है। इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के पोस्टर, बैनर, पंफ्लेट्स आदि छपवाए जाते हैं। किसी भी प्रकार के पोस्टर आदि मुद्रित किये जाने से पूर्व प्रिटिंग प्रेस संचालक द्वारा छपवाने वाले (प्रत्याशी/ अन्य) का पूरा ब्यौरा (नाम, पता, मोबाइल नम्बर एवं पहचान) अनिवार्य रूप से अपने से संबंधित अभिलेखों में सुरक्षित रखें। मुद्रित की गयी प्रत्येक सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम एवं मुद्रित की गयी कुल प्रतियां, मुद्रक, प्रकाशक का पूरा पता स्पष्ट रूप से छपा होना अनिवार्य है। मुद्रित किए जाने के तीन दिवस के अंदर मुद्रित की गयी सामग्री की चार प्रति के साथ वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रभारी अधिकारी व्यय लेखा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 अलीगढ़ में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया है कि दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की दशा में छह माह का कारावास अथवा 2000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
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